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उबर अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक

एप आधारित कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी उबर इंडिया के प्रमुख अमित जैन और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन...

उबर अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 18 Sep 2017 11:11 PM
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एप आधारित कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी उबर इंडिया के प्रमुख अमित जैन और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन करने के आरोप में निचली अदालत ने जैन व अन्य के खिलाफ समन जारी किया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को उबर इंडिया के तहत चल रहे वाहनों को जब्त करने पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस ए.के. पाठक ने उबर इंडिया के प्रमुख अमित जैन के अलावा महाप्रबंधक (उत्तर) गगन भाटिया की ओर से दाखिल याचिका पर यह अंतरिम फैसला दिया है। निचली अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी कर बतौर आरोपी पेश होने का निर्देश दिया था। जैन व भाटिया ने निचली अदालत के 19 अगस्त के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में 23 फरवरी 2018 तक के लिए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही जैन व भाटिया की अपील पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। उबर अधिकारियों ने अपील में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि जबतक उनकी अपील का निपटारा नहीं हो जाता, उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। परिवहन विभाग लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में उबर के बैनर तले चल रहे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है। उबर इंडिया के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि परिवहन विभाग चालान नहीं जारी कर सकता या वाहनों को जब्त नहीं कर सकता क्योंकि हाईकोर्ट कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन होने तक कैब कंपनी के रूप में संचालन की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि अधिनियम में संशोधन को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है और राज्यसभा की स्वीकृति का इंतजार है।

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