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पटाखों की खरीद, भंडारण पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता राजधानी में पटाखों के उत्पादन, खरीद-बिक्री, भंडारण और इसे...

पटाखों की खरीद, भंडारण पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 28 Oct 2021 07:50 PM
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

राजधानी में पटाखों के उत्पादन, खरीद-बिक्री, भंडारण और इसे चलाने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के पेश न होने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देशभर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। पीठ के पूछे जाने पर अधिवक्ता ने कहा कि गुरुवार को ही वहां सुनवाई है। इसके बाद न्यायालय ने राहुल सांवरिया और तनवीर की ओर से दाखिल याचिका पर 13 दिसंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया कि पटाखे के उत्पादन, खरीद-बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला मनमाना और गलत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजधानी में पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश कभी नहीं दिया है। याचिकाओं में 15 सितंबर के दिल्ली सरकार के उस फैसले में संशोधन की मांग की गई जिसमें प्रदूषण को लेकर दिवाली पर पटाखों के भंडारण, खरीद-बिक्री और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

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