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हौजखास के रेस्टोरेंट में किया जा रहा है नियमों का उल्लंघन: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हौजखास में चल रहे रेस्टोरेंट को लेकर कहा है कि इन रेस्टोरेंट में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन रेस्टोरेंट के मालिक बिल्ड़िग बाइलॉज व मास्टर प्लान का...

हौजखास के रेस्टोरेंट में किया जा रहा है नियमों का उल्लंघन: हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 21 Aug 2017 11:18 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हौजखास में चल रहे रेस्टोरेंट को लेकर कहा है कि इन रेस्टोरेंट में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन रेस्टोरेंट के मालिक बिल्ड़िग बाइलॉज व मास्टर प्लान का सीधे-सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। कार्याकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल एवं जस्टिस सी हरी शंकर की पीठ ने कहा कि लोगों ने ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी आंखे बंद कर ली हैं। ये लोग वह सब कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है पर इनको मुनाफा देने वाला है। पीठ ने कहा कि इन रेस्टोरेंटों के मालिकों की लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या। पीठ ने कहा कि हौजखास जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रेस्टोरेंट मालिक फायर बिग्रेड व अन्य विभागों से रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति लेना भी जरुरी नहीं समझते। इस मामले में निगम की तरफ से इन रेस्टोरेंटों को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट में 120 ऐसे रेस्टोरेंट व पबो को लेकर सुनवाई चल रही है जिन्हें इस इलाके में चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। ाय मौजूद है। मेट्रो की तरफ से यह भी कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में कर्मचारियों के शौचालयों को यात्रियों को इस्तेमाल की इजाजत दी जाती है। अब हाईकोर्ट ने कहा कि मेट्रो इस तरह की तमाम जानकारी सिलसिलेवार पेश करे। इस मामले मेंं यात्रियों के लिए तमाम तरह की सहूलियतों को लेकर हाईकोर्ट एक जनहित याचिका लंबित है।

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