फरीदाबाद संस्करण के ध्यानार्थ:::: हरियाणा ने न्यूनतम मजदूरी बढाकर 15,220 रुपये की
हरियाणा सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 11,274.60 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है, जो एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इसके अलावा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा सरकार ने बुधवार को अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,274.60 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह कर दिया है, जो एक अप्रैल, 2026 से लागू माना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,430.18 रुपये से बढ़ाकर 16,780.74 रुपये प्रति माह की गई है। वहीं, कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,704.31 रुपये से बढ़ाकर 18,500.81 रुपये कर दी गई है। इसी तरह, अत्यधिक कुशल श्रमिकों की मजदूरी 14,389.52 रुपये से बढ़ाकर 19,425.85 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।अग्निवीरों
को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगाहरियाणा कैबिनेट राज्य की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने को भी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अग्निवीर नीति, 2024 में संशोधन करते हुए वन आरक्षी, खनन आरक्षी और वार्डर जैसे पदों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
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