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दस्तावेज रखरखाव को कर्मियों को प्रशिक्षित करे असम

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को विदेशी न्यायाधिकरण से संबंधित दस्तावेजों के उचित रखरखाव के लिए सदस्यों को प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। यह टिप्पणी गोबिंद साहा की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई,...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 24 June 2025 08:04 PM
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दस्तावेज रखरखाव को कर्मियों को प्रशिक्षित करे असम

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) मामले से संबंधित दस्तावेजों को उचित रखरखाव के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों के सदस्यों और अधीक्षकों को प्रशिक्षण देने पर विचार करे। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और मालश्री नंदी की पीठ ने गोबिंद साहा नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। साहा को नागांव में एक न्यायाधिकरण द्वारा ‘अवैध विदेशी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मामले में एफटी के दस्तावेजों की जांच करते समय खंडपीठ ने पाया कि गलत लेबलिंग या प्रदर्शनों के ओवरलैपिंग के कई मामले सामने आए हैं।

असम के लिए एफटी का काम यह निर्धारित करना है कि विदेशी होने का संदेह वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं या नहीं।

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