
गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिली
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काटते हुए 40 दिन की पैरोल मिली है। यह राम रहीम को 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद 14वीं बार जेल से बाहर आने का मौका है। सिख संगठनों ने इस पैरोल पर आलोचना की है।
चंडीगढ़, एजेंसी। अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। राम रहीम को वर्ष 2017 में दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा वर्ष 2019 में भी डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को एक पत्रकार की हत्या में दोषी ठहराया गया था। हत्या का यह मामला 16 साल पुराना था। वर्तमान में राम रहीम हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है।
उधर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य सिख संगठनों ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल देने पर आलोचना की है। 14वीं बार जेल से बाहर आने का मौका 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से राम रहीम को यह 14वीं बार जेल से बाहर आने का मौका मिला है। आखिरी बार अगस्त 2025 में 21 दिन की फरलो दी गई थी। इससे पहले फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल दी गई। इसी तरह अक्तूबर 2024 में हरियाणा चुनाव से पहले 20 दिन पैरोल मिली थी। फरवरी 2022 में पंजाब चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो राम रहीम को मिली थी। क्या होते हैं पैरोल और फरलो पैरोल आपात स्थिति (माता-पिता की मृत्यु, परिवार में गंभीर बीमारी, बच्चे की शादी आदि) जैसे मामलों में दी जाती है। इसके तहत राज्य सरकार या जेल प्रशासन कैदी को कुछ दिन बाहर जाने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, फरलो कैदी के अच्छे व्यवहार पर दिया जाने वाला इनाम है। इसके लिए किसी आपात स्थिति की जरूरत नहीं होती। कैदी के अच्छे आचरण, अनुशासन के आधार पर यह मंजूर की जाती है। बागपत आश्रम में बिताया वक्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले 13 बार पैरोल और फरलो मिलने पर गुरमीत राम रहीम ने हर बार उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा आश्रम में वक्त बिताया। डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं।

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