एआई सामग्री पर लगातार दिखाना होगा पहचान चिह्न
सरकार ने आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनाई गई सामग्री के लिए सख्त नियम बनाने की पहल की है। इसमें पहचान चिह्नों को वीडियो की पूरी अवधि में प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया है। यह नियम समाचार सामग्री तैयार करने वालों को भी प्रभावित करेगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को भ्रामक कंटेंट से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनाई गई सामग्री के लिए सख्त नियम बनाने की पहल की है। इसके तहत ऐसी सामग्रियों पर अनिवार्य, लगातार और स्पष्ट रूप से दिखने वाले पहचान चिह्न लगाने का सुझाव दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदा संशोधनों के तहत, अब प्रमुख रूप से दिखाई देने की जगह पूरे वीडियो या विजुअल कंटेंट की अवधि के दौरान निर्धारित पहचान चिह्न को लगातार और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इन संशोधनों में स्वतंत्र रूप से समाचार सामग्री तैयार करने वालों को भी नियामकीय दायरे में लाने और उनके लिए सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन के मसौदे में इन बदलावों को प्रस्तावित किया है। मंत्रालय ने हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर सात मई कर दिया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य एआई-जनित या कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री की पहचान को अधिक पारदर्शी बनाना और उपयोगकर्ताओं को भ्रामक कंटेंट से बचाना है।
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