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गिग वर्कर के लिए लाभ पात्रता नियम तय

गिग वर्कर के लिए लाभ पात्रता नियम तय

संक्षेप:

केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नए नियम तय किए हैं। अब श्रमिकों को एक से अधिक एग्रीगेटर के तहत 120 दिन काम करना होगा। पंजीकरण स्व-घोषणा के आधार पर होगा और कामगारों को डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

Jan 02, 2026 10:17 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों, गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के लिए विस्तृत नियम तय कर दिए हैं। कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने के लिए एक से अधिक एग्रीगेटर के मामले में अंतिम वित्तीय वर्ष में 120 दिन काम करना जरूरी होगा। उससे कम अवधि में काम करने वाला श्रम सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। अधिसूचना के हिसाब से कामगार ने किसी एग्रीगेटर से जुड़कर कुछ घंटों काम एवं कमाई की, वह एक कार्य दिवस माना जाएगा।

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इसी तरह से एक दिन में तीन एग्रीगेटर के साथ काम किया तो ऐसी स्थिति को तीन दिन माना जाएगा। हर एग्रीगेटर को अपने साथ जुड़े गिग वर्कर्स का विवरण तिमाही आधार पर सरकारी पोर्टल पर अपडेट करना होगा। ऐसा न होने पर कामगार योजनाओं के लिए अपात्र हो सकता है। केंद्र सरकार एक अधिकारी या एजेंसी नियुक्त करेगी जो एग्रीगेटर्स से सामाजिक सुरक्षा योगदान एकत्र करेगी और उसका उपयोग करेगी। गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा खाता बनाया जाएगा। यदि एग्रीगेटर तय समय में योगदान जमा नहीं करता है, तो उसे एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। 30 जून तक अनंतिम योगदान जमा करना होगा। जबकि 31 अक्टूबर तक अंतिम विवरण देना होगा। अधिक भुगतान होने पर 90 दिनों के भीतर रिफंड किया जाएगा। पंजीकरण को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि पात्र असंगठित कामगार स्व-घोषणा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। सरकार कामगारों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप या अन्य डिजिटल माध्यम भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, जिन कामगारों के पास पहले से सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) नहीं है, उन्हें पंजीकरण पूरा होने पर यह संख्या या कोई अन्य विशिष्ट नंबर जारी किया जाएगा। हर पंजीकृत असंगठित कामगार को फोटो सहित डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसे सरकारी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।