गोवा अग्निकांड: अजय गुप्ता 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर

गोवा अग्निकांड: अजय गुप्ता 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर

संक्षेप:

- हिरासत के बाद गुप्ता ने कहा- वह केवल साझेदार -

Dec 10, 2025 05:48 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- आठ दिनों के अंदर तैयार होगी हादसे की जांच रिपोर्ट: सीएम नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली की साकेत अदालत ने बुधवार को गोवा पुलिस को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी। अब उन्हें आगे की पूछताछ के लिए गोवा ले जाया जाएगा। छह दिसंबर को इस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गुप्ता को गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली में हिरासत में लिया गया था।

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गोवा पुलिस ने गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया और उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण जारी हवाई यात्रा संकट को देखते हुए अदालत ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। इससे पहले गुप्ता ने दिल्ली अपराध शाखा के वसूली एवं अपहरण रोधी प्रकोष्ठ में लाए जाने पर कहा था कि वह केवल एक साझेदार हैं। स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाए: कोर्ट न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और हिरासत के दौरान उन्हें समय पर दवा उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले, गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, क्योंकि गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें उनके दिल्ली स्थित आवास पर ढूंढने में असफल रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाद में हमने उन्हें दिल्ली में हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि गुप्ता को गोवा लाने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लूथरा बंधुओं को अंतरिम राहत नहीं गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे, जिसने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। आरोपियों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा से जवाब मांगा और अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की। दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द होगा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पर्यटन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। नाइटक्लब आग की घटना के बाद सावंत ने उत्तर और दक्षिण गोवा जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यटन से जुड़े हितधारकों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की। बैठक क्रिसमस और नए साल के उत्सवों से पहले कड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा कि सरकार द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा ऑडिट समिति विभिन्न पर्यटन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने पहुंच चुकी है और वह निरीक्षण पूरा होने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि यदि समिति ने पाया कि प्रतिष्ठानों ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया है, तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और परिसर को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नाइटक्लब आग हादसे की जांच रिपोर्ट आठ दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी। अब तक पांच लोग गिरफ्तार गोवा पुलिस ने अब तक नाइटक्लब के पांच स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें नाइट क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया, गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने नाइट क्लब के एक और मालिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट र्सकुलर नोटिस जारी किया है। खोसला ब्रिटिश नागरिक हैं। वहीं छह दिसंबर की घटना के बाद भारत छोड़कर भाग गए नाइटक्लब के मालिक लूथरा बंधु सौरभ और गौरव के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।