पैसे पूरे दिए तो पूरी मेहमान नवाजी आपका हक
आपने जिस सेवा के लिए रुपये दिए हैं आपको उसका 100 फीसदी पाने का अधिकार
आपने जिस सेवा के लिए रुपये दिए हैं आपको उसका 100 फीसदी पाने का अधिकार है। अगर सेवा में खामी होती है तो इसका खमियाजा सेवा देने वाले को उठाना होगा, भले ही वह खामी देखने-सुनने में कितनी ही छोटी क्यूं ना लगे। इसे एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं:
कई परेशानियां झेलीं
दिल्ली के अश्वनी खेमका ने स्टर्लिंग हॉलीडे रिजॉर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में करीब सात लाख रुपये का निवेश किया था। इसी के तहत उन्हें छुट्टियां बिताने के लिए पैकेज मिला था। उन्होंने वर्ष 2003 में गोवा में 11 दिन के पैकेज के लिए आवेदन किया। जब वह होटल पहुंचे तो उन्हें कई परेशानियों से सामना हुआ। इनमें साफ-सफाई, एसी का काम ना करना, खाने-पीने की खराब व्यवस्था शामिल थी। इसके चलते उन्होंने तीन-चार दिन में ही अपना टूर रद्द कर दिया और लौट आए।
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
अगले साल उन्होंने अपनी भांजी और उनके पति को वहां भेजा। वह दोनों भी वहां जाकर त्रस्त हो गए। तब खेमका ने कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता फोरम ने सन 2013 में कंपनी को निर्देश दिया कि वह खेमका को 40 हजार रुपये बतौर हर्जाना दे। मगर खेमका इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। आयोग ने माना कि सेवा देने में घोर लापरवाही बरती गई है। आयोग ने मई 2022 में आदेश दिया कि कंपनी उनके निवेश किए पैसे छह फीसदी ब्याज के साथ लौटाए।
केस नंबर - FA/879/2013
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग
अश्वनी खेमका बनाम स्टर्लिंग हॉलीडे रिजॉर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड
(प्रस्तुति : तोयज कुमार सिंह)