अल्कलाइन वॉटर में प्रतिबंधित पदार्थ मिला, 31 लाख का माल जब्त
उत्पाद की गलत ब्रांडिंग, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और प्रतिबंधित पदार्थ 'फुल्विक एसिड' के इस्तेमाल की पुष्टि...

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 'अल्कलाइन वाटर' बनाने वाली गुजरात की एक कंपनी से 31.61 लाख रुपये का माल जब्त किया है। जांच में उत्पाद की गलत ब्रांडिंग, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और प्रतिबंधित पदार्थ 'फुल्विक एसिड' के इस्तेमाल की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। एफएसएसएआई ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत पर की गई। यह शिकायत 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें कंपनी द्वारा उपभोक्ता शिकायतों का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद वडोदरा जिले के सावली स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान अधिकारियों ने पैकेजिंग और तकनीकी जांच में कई तरह की अनियमितताएं मिली।
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