
दुर्घटना में मृतक सूबेदार के परिजनों को 1.1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश
पीठासीन अधिकारी ने कहा, हादसा ट्रक चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हुआ था
या सूबेदार की मौत पर परिजनों को 1.1 करोड़ मुआवजा या मृतक के परिजनों को 1.1 करोड़ मुआवजा नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2021 के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 43 वर्षीय सेना के सूबेदार दीपक कुमार के परिजनों को 1.1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि केवल शराब के नशे में होना मृतक की लापरवाही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी के अनुसार, हादसा ट्रक चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हुआ था। पांच जुलाई 2021 को दीपक अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दीपक के शराब के नशे में होने की पुष्टि जरूर हुई, लेकिन एमएसीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सह-लापरवाही तभी मानी जाएगी जब नशे की मात्रा अधिक हो और यह भी साबित किया जाए कि दुर्घटना उसी के कारण हुई। न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान से साफ था कि दुर्घटना का कारण ट्रक चालक की लापरवाही थी। मृतक के खिलाफ लापरवाही का कोई प्रमाण नहीं मिला। भले ही दीपक ने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन चोटें केवल सिर तक सीमित न होने के कारण इसे भी मुआवजा घटाने का आधार नहीं माना गया। एमएसीटी ने 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा तय करते हुए ट्रक की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को राशि जमा कराने का निर्देश दिया है।

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