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पासपोर्ट में गलत जानकारी देने का मामला: अदालत ने सीबीआई से कहा टाइटलर के खिलाफ जरुरी कार्रवाई करे

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता पासपोर्ट कार्यालय में गलत जानकारी देने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह...

पासपोर्ट में गलत जानकारी देने का मामला: अदालत ने सीबीआई से कहा टाइटलर के खिलाफ जरुरी कार्रवाई करे
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 23 May 2017 11:45 PM
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नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता पासपोर्ट कार्यालय में गलत जानकारी देने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह टाइटलर के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे। टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए जमा कराए दस्तावेजों में गलत जानकारी दी है। पटियाला हाउस स्थित स्पेशल जज भरत पाराशर की अदालत ने इस मामले में कहा कि बेशक संबंधित तथ्यों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन अदालत यह निर्णय जांच एजेंसी पर छोड़ती है कि वह क्या कार्रवाई करना चाहती है। अदालत ने टाइटलर का पासपोर्ट भी सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। यह मामला उस समय सामने आया जब टाइटलर ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण होना है और चूंकि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है। ऐसे में अदालत का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हालांकि बाद में इस याचिका को वापस ले लिया गया। इसी प्रक्रिया के बीच अदालत अदालत का पता चला कि टाइटलर ने नवीनीकृत पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत का कहना था कि बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के टाइटलर ने पासपोर्ट कैसे प्राप्त किया। सीबीआई ने जांच के दौरान पाया कि टाइटलर ने पासपोर्ट कार्यालय में जो दस्तावेज जमा कराए हैं वह गलत हैं। टाइटलर ने इन दस्तावेजों में कहा है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इस जांच की जानकारी सीबीआई ने अदालत को दी। जिसके बाद अदालत ने तुरंत सीबीआई को कहा कि वह टाइटलर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई के पास जांच संबंधी दस्तावेज हैं और वह कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत संस्था है। ऐसे में यह निर्णय जांच एजेंसी को ही करना होगा

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