फैक्टरी में सहकर्मी की हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार
मामूली कहासुनी के बाद तेजधार वाले औजार से किए थे वार, 31 जनवरी को सजा पर सुनवाई होगी

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने वर्ष 2019 में कार्यस्थल पर सहकर्मी की हत्या के मामले में एक फैक्टरी कर्मी को दोषी करार दिया है। पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर इलाके में स्थित एक फुटवियर निर्माण इकाई में हुई इस घटना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी की अदालत ने द्वारका प्रसाद की हत्या के लिए आरोपी रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शी और सार्वजनिक गवाहों के बयान आरोपी का अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत के आदेश में कहा गया है कि साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हत्या की वारदात आरोपी रमेश ने ही अंजाम दी।
अभियोजन के अनुसार, मादीपुर गांव स्थित फैक्टरी में रमेश, द्वारका प्रसाद और अन्य मजदूर दैनिक वेतन पर कार्यरत थे। 24 सितंबर 2019 को जूते के ऊपरी हिस्से को सही ढंग से लगाने को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। अभियोजन का कहना है कि इसी दौरान रमेश ने तेजधार वाले औजार से द्वारका प्रसाद पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने सहकर्मियों सहित कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह घटना न तो दुर्घटना थी और न ही आत्म-प्रेरित चोट का मामला। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के पास अपराध करने का स्पष्ट मकसद और अवसर मौजूद था। मामले में सजा पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की गई है।

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