
धोखाधड़ी मामले में दुबई की नौ संपत्तियां कुर्क : ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में 9 विदेशी संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) द्वारा किए गए 1266.63 करोड़ रुपये के एसबीआई धोखाधड़ी मामले के तहत की गई। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 51.70 करोड़ रुपये है और इनमें अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी के एक मामले में दुबई (यूएई) स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी की यह कार्रवाई एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) द्वारा कथित तौर पर किए गए 1266.63 करोड़ रुपये के एसबीआई धोखाधड़ी मामले में की है। एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि कुर्क संपत्तियां अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थानों के रूप में हैं, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई 17 नवंबर को की गई थीं। ईडी ने कहा कि ईडी ने यह कदम एओपीएल, उसके निदेशकों, गारंटरों और संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामले में उठाया गया है।
इनमें कंपनी के इसके मुख्य निदेशक और महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी भी शामिल हैं। इस मामले में एसबीआई को 1266.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं, जिन्होंने इन्हें अपनी बेटी को उपहार में दिया था। ईडी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत दुबई स्थित इन विदेशी संपत्तियों को कुर्क किया। ये विदेशी संपत्तियां हुई कुर्क ईडी ने कहा कि सेंचुरियन रेजिडेंस - दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लीवा हाइट्स (अल थान्याह फिफ्थ), बिजनेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में स्थित ये विदेशी संपत्तियां बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित की गई पाई गईं, जिसमें एसबीआई, शाहपुरा शाखा को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

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