
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामला: अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर को कुर्क कर सकती है ईडी
केंद्रीय एजेंसी ईडी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में अल अलाह विश्वविद्यालय के परिसर को पीएमएलए के तहत कुर्क कर सकती है। जांच में पाया गया कि अल फलाह समूह से जुड़े संस्थानों के पास वैध मान्यता नहीं थी और उनकी अवैध कमाई का एक हिस्सा विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया गया था।
- मामले में पीएमएलए के तहत जांच कर रही है केंद्रीय एजेंसी नई दिल्ली, एजेंसी। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी अल अलाह विश्वविद्यालय के परिसर को कुर्क कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि अल फलाह समूह से जुड़े शिक्षण संस्थानों के पास पढ़ाने के लिए जरूरी वैध मान्यता नहीं थी। जांच में सामने आया है कि इन संस्थानों से हुई अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया गया था। ईडी इस मामले में पहले ही अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है।
इसके अलावा, ईडी अल फलाह ट्रस्ट से जुड़ी विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की पहचान और उनका मूल्यांकन कर रही है। समूह के सभी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय का स्वामित्व इसी ट्रस्ट के पास है। सूत्रों का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कुर्की की संभावित कार्रवाई के बावजूद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी और छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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