
चैतन्य बघेल की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क : ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। इसमें 364 आवासीय भूखंड और कृषि भूमि शामिल हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे और उन्होंने अवैध धन का उपयोग रियल एस्टेट परियोजना में किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जारी जांच के सिलसिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। अधिकारियों ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ईडी ने 59.96 करोड़ रुपये मूल्य के 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा बैंक बचत और सावधि जमा के रूप में 1.24 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति जब्त की है। ईडी ने राज्य में हुए शराब घोटाले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है।
बयान में कहा गया कि पुलिस जांच से पता चला कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से अर्जित 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की आय से लाभार्थियों की जेबें भरी गईं। शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे चैतन्य पीएमएलए के तहत ईडी की जांच से पता चला कि चैतन्य बघेल ‘शराब सिंडिकेट के शीर्ष’ स्तर पर थे। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते, चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के नियंत्रक और प्रमुख अधिकारी थे। सिंडिकेट द्वारा एकत्र सभी अवैध धन का हिसाब-किताब रखने की जिम्मेदारी उनकी ही थी। ऐसे धन के संग्रह और वितरण से जुड़े सभी बड़े फैसले उनके निर्देशों पर लिए जाते थे। आय का उपयोग रियल एस्टेट परियोजना में किया ईडी ने आरोप लगाया कि चैतन्य बघेल अपराध की आय के प्राप्तकर्ता थे, जिसे उन्होंने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के माध्यम से बढ़ाया और बेदाग संपत्ति बताया। उन्होंने कथित तौर पर शराब घोटाले से प्राप्त आय का उपयोग अपनी स्वामित्व वाली कंपनी, बघेल डेवलपर्स के तहत अपनी रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन’ में किया।

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