
अनिल अंबानी की 3084 करोड़ की संपत्ति कुर्क
संक्षेप: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह की 3084 करोड़ रुपए की संपत्ति धन शोधन मामले में कुर्क की है। इसमें अनिल अंबानी का मुंबई में घर और उनकी कंपनियों की कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस द्वारा जुटाए गए धन की कथित हेराफेरी से संबंधित है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अनिल अंबानी समूह की 3084 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन मामले में की है। मामले की जांच अभी जारी है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत संपत्तियों को कुर्क करने के लिए चार अनंतिम आदेश जारी किए हैं। कुर्क होने वाली संपत्तियों में अनिल अंबानी का मुंबई के पाली हिल में घर और उनके समूह की कंपनियों की अन्य शहरों में स्थित आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी ने राजधानी दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर स्थित रिलायंस सेंटर का एक भूखंड और राष्ट्रीय राजधानी, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्वी गोदावरी में कई अन्य संपत्तियां भी अंतरिम रूप से कुर्क की हैं। ईडी के मुताबिक कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 3084 करोड़ रुपए है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी और धनशोधन मामले मे की है। अंबानी के खिलाफ कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सहित समूह की कई कंपनियों द्वारा 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक ऋण को निर्धारित मद के बजाय किसी और जगह खर्च करने से संबंधित है। यह था मामला दरअसल, यस बैंक ने वर्ष 2017 से 2019 के दौरान आरएचएफएल में 2965 करोड़ रुपए और आरसीएफएल में 2045 करोड़ रुपए का निवेश किया। ईडी के अनुसार दिसंबर 2019 तक यह निवेश गैर-निष्पादित निवेश में बदल गए, जिसमें आरएचएफएल पर 1353.50 करोड़ रुपए और आरसीएफएल पर 1984 करोड़ रुपए बकाया थे। अगस्त में उद्योगपति से पूछताछ की गई थी ईडी ने इस मामले में अगस्त में उद्योगपति से पूछताछ की थी। यह पूछताछ 24 जुलाई को मुंबई में एजेंसी द्वारा 50 कंपनियों और उनके व्यावसायिक समूह के अधिकारियों समेत 25 लोगों के 35 परिसरों की तलाशी के बाद की गई थी। निदेशालय का यह धनशोधन मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से संबंधित है।

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