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नशे की हालत में वाहन चलाने वाले को नहीं मिली राहत, जाना होगा जेल

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नशे की हालत में वाहन चलाने वाले एक युवक को अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने युवक की चार दिन जेल की सजा बरकरार रखी है। साथ ही कहा है कि पुलिस की सख्ती के...

नशे की हालत में वाहन चलाने वाले को नहीं मिली राहत, जाना होगा जेल
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 15 Aug 2017 11:46 PM
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नशे की हालत में वाहन चलाने वाले एक युवक को अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने युवक की चार दिन जेल की सजा बरकरार रखी है। साथ ही कहा है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब के नशे में वाहन चलाने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि कानूनी कार्रवाई से लोगों का खौफ खत्म होता जा रहा है। ऐसे में इन मामलों में पकड़े जाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना ही अेन्य के लिए सबक है। तीस हजारी अदालत ने विकास को जेल भेजने के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अदालत ने फैसले में कहा कि विकास की तरफ से दलील दी गई थी कि उसपर पत्नी, ढाई साल की बेटी व बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी है। अगर दलील सही है तो उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति एवं किसी भी खतरे से बचने के लिए अधिक सर्तक रहने की जरूरत है। उसे चार-चार लोगों की देखभाल करनी है। अदालत ने कहा कि विकास की भलाई के लिए ही उसे जेल भेजा जा रहा है,। निर्धारित मात्रा से तीन गुना ज्यादा पी थी शराब : विकास को तीस हजारी अदालत के पास से ही 13 मार्च को नशे की हालत में मोटरसाइकिल चलाते पकड़ा गया। जांच में निर्धारित मात्रा से तीन गुना अधिक एल्कोहल की मात्रा पाई गई थी। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है। अदालत ने कहा है कि नशे में वाहन चलाने वाले न केवल अपने लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा हैं।

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