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दिवाली खत्म, पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं : हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह याचिका दिवाली से पहले दाखिल की गई थी। लेकिन, अब यह त्योहार समाप्त हो चुका...

दिवाली खत्म, पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं : हाईकोर्ट
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 13 Dec 2021 05:50 PM
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिवाली का त्योहार समाप्त हो गया है। ऐसे में राजधानी में सभी तरह के पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रहा गया। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में पटाखे की खरीद-बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह याचिका दिवाली से पहले दाखिल की गई थी। लेकिन, अब यह त्योहार समाप्त हो चुका है। पीठ ने कहा कि ऐसे में अब इस याचिका पर सुनवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है। इसके साथ ही पीठ ने राहुल सांवरिया और तनवीर की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा 15 सितंबर को जारी उस आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके तहत प्रदूषण के मद्देनजर सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय, सरकार को हरित पटाखे या ग्रेडेड रेगुलेशन का विकल्प अपनाना चाहिए। याचिका में सरकार द्वारा सभी तरह के पटाखे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय अधिकारों का दुरुपयोग बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी।

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