
इंडिगो से मुआवजा पाने के लिए यात्रियों को करना होगा दावा
डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच रद्द और देरी से उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड दिया गया है। 24 घंटे में रद्द हुई उड़ानों के यात्रियों को मुआवजे का दावा करने का अधिकार है। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर की सुविधा भी शुरू की है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। डीजीसीए ने शुक्रवार को बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की तीन से पांच दिसंबर 2025 के बीच रद्द और देरी से चली उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों का टिकट रिफंड पूरी तरह से उनके खाते में वापस कर दिया गया है। जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द की गई थीं, वे सभी नियमों के तहत मुआवजे के हकदार हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि ऐसे यात्रियों को रिफंड के अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए क्लेम (दावा) करना होगा। डीजीसीए ने बताया है कि इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी दी है, जिसे जेस्चर ऑफ केयर कहा गया है।
इसके तहत पांच हजार के दो ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे यानी कुल 10 हजार रुपये का वाउचर दिया जाएगा। वाउचर की वैधता 12 महीने होगी। यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जिनकी उड़ानें 3 से 5 दिसंबर के बीच रद्द हुईं या तीन घंटे से ज्यादा देरी से उड़ान भरी। ऐसे यात्री मुआवजा पाने के लिए दावा करने के हकदार होंगे। इसके लिए यात्री इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं और फिर वाउचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडिगो ने उन सभी उड़ानों की सूची भी जारी कर दी है जो इस योजना के तहत आती हैं। वहीं, डीजीसीए ने यात्रियों से अपील की है कि टिकट बुक करते समय अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें, जिससे किसी भी बदलाव या मदद की जानकारी समय पर मिल सके। प्रभावित यात्री https://www.goindigo.in/compensation.html और https://www.goindigo.in/information/goc-impacted-flights.html को गूगल पर लिख कर दिए गए लिंक पर जाए और फिर अपनी पात्रता को देखें। उसके बाद वाउचर पाने के लिए आवेदन करें।

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