टूजी घोटाले की त्वरित व नियमित सुनवाई की मांग खारिज
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली उच्च न्यायालय ने टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े...

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.राजा व अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर त्वरित और नियमित सुनवाई की सीबीआई की मांग को सिरे से ठुकरा दिया। विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलशफ सीबीआई ने अपील दाखिल की है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई 22 और 23 सितंबर के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई यह भी कहा कि कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के दावे करदाताओं के पैसे की कीमत पर केंद्र सरकार को बेहद कमजोर स्थिति में डाल सकते हैं। लिहाजा इस मामले में त्वरित निपटारे के लिए दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की जरूरत है। सीबीआई ने अर्जी में कहा है कि यदि संबंधित पीठ मामले की नियमित और दिन-प्रतिदिन सुनवाई नहीं कर सकती है तो इस मामले में अपील के निपटारे के लिए विशेष पीठ का गठन किया जाना चाहिए। विशेष अदालत ने दिसंबर, 2017 में इस घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।