जाली नो-एंट्री परमिट पर घूम रहे वाहनों पर शिकंजा, दो पर मुकदमा
-दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गोकलपुरी और वजीराबाद थानों में दर्ज कराई एफआईआरनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। जाली नो-एंट्री परमिट का उपयोग करने वालों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू किया है।...

-दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गोकलपुरी और वजीराबाद थानों में दर्ज कराई एफआईआर नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। जाली नो-एंट्री परमिट का उपयोग करने वालों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू किया है। पूर्वी रेंज और सेंट्रल रेंज में दो मामले सामने आने यह कार्रवाई शुरू की गई है। इन दोनों मामलों में गोकलपुरी और वजीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नकली परमिट वाले वाहन जब्त किए जा रहे हैं। साथ ही, जाली परमिट बनाने और सप्लाई करने वाले नेटवर्क की पहचान की जा रही है।अतिरिक्त
ट्रैफिक पुलिस आयुक्त विजयंता गोयल आर्या ने बताया कि सब्जी, दूध, मीट, गैस, दवा, ऑक्सीजन समेत 32 तरह की वस्तुओं की आपूर्ति में उपयोग होने वाले माल वाहक वाहनों को नो एंट्री परमिट दिया जाता है। डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, टेलीकॉम, नगर निगम के वाहनों को भी इजाजत दी जाती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तीन प्रकार के नो-एंट्री परमिट जारी करती है। वार्षिक परमिट का आवेदन शुल्क 200 रुपये और पास शुल्क 500 रुपये होता है। अस्थायी परमिट तीन महीने के लिए निशुल्क बनता है। ये दोनों परमिट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से जारी किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म परमिट एक सप्ताह तक के लिए निशुल्क और ऑफलाइन जारी होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को परमिट नहीं दिया जाता। सीएनजी व बीएस मानकों का अनुपालन कर रहे वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अनधिकृत एजेंटों से बिल्कुल दूर रहें और केवल पुलिस के पोर्टल के जरिए ही आवेदन करें।-----\B
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