
स्कूल अधिकरण को मजबूत बनाएं सरकार : हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूल अधिकरण को मजबूत बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीन महीने में नियम बनाने को कहा, ताकि अधिकरण के आदेशों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। याचिका में कहा गया कि मौजूदा कानून के तहत निजी स्कूलों के कर्मचारियों को अधिकरण के आदेश लागू कराने की अनुमति नहीं है।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्कूल अधिकरण को मजबूत बनाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकरण के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तीन महीने में नियम बनाए। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि वर्ष 2010 में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने इस संबंध में नियम बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अब तक ऐसा नहीं किया। पीठ ने यह भी कहा कि फिलहाल दिल्ली स्कूल अधिकरण के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह स्थिति जारी नहीं रहनी चाहिए।
पीठ ने कहा कि सरकार को अधिकरण को मजबूत बनाना होगा। पीठ ने यह भी पूछा कि सरकार को अधिकरण को अधिकार देने में क्या परेशानी है। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से अधिवक्ता खगेश बी झा व शिखा शर्मा बग्गा ने इस मामले के संबंध में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि मौजूदा कानून व्यवस्था के तहत किसी भी निजी स्कूल के पीड़ित कर्मचारी को अधिकरण का आदेश लागू कराने के लिए कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली स्कूल अधिकरण द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों को लागू करना असंभव हो रहा है।

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