करण जौहर की याचिका पर अंतरिम राहत देगा हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने करण जौहर की याचिका पर अंतरिम राहत देने का संकेत दिया है। जौहर ने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग की है। न्यायमूर्ति ने प्रतिवादियों को यूजर्स की जानकारी देने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से फिल्म निर्माता करण जौहर की याचिका पर अंतरिम राहत देने का संकेत दिया। याचिका में जौहर ने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग की है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी (जिनमें सोशल मीडिया मध्यस्थ गूगल, मेटा व एक्स शामिल हैं) को याचिका में सूचीबद्ध यूजर्स की बुनियादी जानकारी एवं आईटी लॉग विवरण देने होंगे। पीठ ने जौहर के मुख्य मुकदमे में प्रतिवादी संस्थाओं (गिफी, पिंटरेस्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) को भी समन जारी किया है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अंतरिम राहत के आवेदन में एक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा।
निषेधाज्ञा दी जाएगी। जौहर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने तर्क दिया कि ये संस्थाएं करण जौहर के व्यक्तित्व पर हमला करने के लिए व्यंग्यात्मक संकेतों का उपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसा व्यंग्य है, जो विशेष रूप से मेरे मुवक्किल के व्यक्तित्व पर हमला करता है।
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