हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयू से एलएलबी में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की याचिका पर जवाब मांगा है। छात्रों का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद रिक्त सीटें हैं। न्यायालय ने विश्वविद्यालय को...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से एलएलबी में प्रवेश के इच्छुक दो छात्रों की ओर से दायर याचिका पर जवाब मांगा है। छात्रों का दावा है कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद अभी भी रिक्त सीटें उपलब्ध हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता सुमित कुमार सिंह और अनन्य राठौर ने अधिवक्ता शक्ति पांडे और गौरव अरोड़ा के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने एलएलबी कार्यक्रम में रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने यह भी निर्देश देने की मांग की है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विश्वविद्यालय उनके लिए दो सीटें आरक्षित रखे।
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