Delhi High Court Protects Aishwarya Rai Bachchan s Rights Against Unauthorized Use ऐश्वर्या के नाम, तस्वीर के अवैध उपयोग पर लगी रोक, Delhi Hindi News - Hindustan
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ऐश्वर्या के नाम, तस्वीर के अवैध उपयोग पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उनके नाम और तस्वीरों के अवैध उपयोग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 06:17 PM
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ऐश्वर्या के नाम, तस्वीर के अवैध उपयोग पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम व तस्वीरों के अवैध रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों के अनधिकृत इस्तेमाल के ऐसे मामलों में अदालतें आंखें नहीं मूंद सकतीं। अदालत पर पीड़ित पक्ष की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, ताकि उक्त अनधिकृत शोषण के परिणामस्वरूप उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान होता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार पर भी असर पड़ सकता है।

पीठ ने ऐश्वर्या की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करने एवं ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों तथा एआई-जनित अश्लील सामग्री का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया गया था। इन्हें बनाया गया प्रतिवादी मुकदमे में ऐश्वर्यावर्ल्ड डॉट कॉम, एपीकेप्योर डॉट कॉम, बॉलीवुडटीशॉप डॉट कॉम, काशकॉलेक्टिवको डॉट कॉम आदि जैसी वेबसाइट को प्रतिवादी बनाया गया है। ये प्रतिवादी पक्ष अनधिकृत रूप से अभिनेत्री के नाम व तस्वीर वाले उत्पाद बेच रही हैं। याचिका में कहा गया था कि अभिनेत्री की तस्वीरों को एआई से क्रिएट किया जा रहा है। इन तस्वीरों व वीडियो के माध्यम से प्रतिवादी पक्ष अवैध कारोबार कर रहे हैं। पीठ ने पूरा मामला सुनने के बाद अभिनेत्री की दलीलों को पुख्ता पाया।

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