अनिल अंबानी मानहानि मामले में नोटिस जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। अंबानी ने 41 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने अनिल अंबानी और दो मीडिया हाउस से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। बता दें मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कथित घोटाला किया। इस पर अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।कोबरा पोस्ट ने सत्र अदालत के 10 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।
साथ ही उन्हें उसी कारण के आधार पर दोबारा मुकदमा दायर करने की छूट भी दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश बिना उन्हें या अन्य प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर 2025 को अंबानी की एक याचिका खारिज की थी, जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा आदेश देने से पहले प्रतिवादियों को सुनना जरूरी है। कोबरा पोस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि सुनवाई अदालत का आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी जहां सभी पक्षों के जवाब के बाद निर्णय लिया जाएगा।
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