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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, पब्लिक प्लेस है कार, अकेले हों तब भी मास्क पहनना जरूरी

अगर आप कार में अकेले हैं, तब भी मास्क पहनना जरूरी है। वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात कही है।...

Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone
1/ 2Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone
Delhi High Court Holds Wearing Of Mask Compulsory Even While Alone In Vehicle says Mask Is Like A Suraksha Kavach
2/ 2Delhi High Court Holds Wearing Of Mask Compulsory Even While Alone In Vehicle says Mask Is Like A Suraksha Kavach
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 07 Apr 2021 11:19 AM
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अगर आप कार में अकेले हैं, तब भी मास्क पहनना जरूरी है। वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात कही है। इससे स्पष्ट है कि कार में अकेले होने के दौरान भी अब मास्क पहनना जरूरी होगा वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है। अदालत ने कहा कि मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वाले को तो बचाता ही है बल्कि उसके करीबियों की भी रक्षा करता है। अदालत ने कहा कि वैज्ञानिकों से लेकर दुनिया भर की सरकारों ने मास्क पहनने की सलाह दी है।

इस तरह से उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में कई लोगों ने चालान किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र, दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि कार में अकेले रहने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इस संबंध में कभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। यानी कार में अकेले होते हुए मास्क लगाने का आदेश कभी जारी नहीं किया। हालांकि, सरकार ने आगे कहा था कि लोगों का स्वास्थ्य राज्य का विषय है और दिल्ली सरकार को इस पर फैसला लेना है। वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया था कि पर्सनल या ऑफिस की गाड़ी चलाने के दौरान अकेले होते हुए मास्क लगाना अप्रैल 2020 में अनिवार्य किया गया था और ये आदेश अब भी प्रभावी है। 

चालान के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक सुदेश कुमार ने कोर्ट को बताया था कि कार चलाते समय मुंह व नाक को स्कॉर्फ से कवर करने के बाद भी उनका चालान किया गया था, जबकि उस समय वह कार में अकेले थे। कुमार के वकील ने कोर्ट में बताया कि जो चालान उन्हें दिया गया, उसमें न तो अपराध का जिक्र था और उसके होने की दिन-तारीख लिखी थी। इस चालान को एक सब इंस्पेक्टर ने जारी किया था जबकि चालान बुक पर पहले से मजिस्ट्रेट की मोहर थी। इतना ही नहीं, उन्हें जुर्माने की राशि के बदले कोई रसीद भी नहीं दी गई।

दिल्ली में कोरोना का ग्राफ
राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के इस साल के सर्वाधिक 5100 नए मामले आए। संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच संक्रमण दर 4.93 प्रतिशत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप सरकार महामारी की स्थिति पर अलर्ट है और करीब नजर रखे हुए है। जैन ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

दिल्ली में संक्रमितों की संख्या मंगलवार को 6,85,062 हो गयी जबकि 6.56 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 17,332 हो गयी है जबकि एक दिन पहले 14,589 मरीज थे। दिल्ली में सोमवार को 3548 मामले आए थे और 15 लोगों की मौत हुई थी। जबकि रविवार को 4033 मामले आए थे और 21 मरीजों की मौत हो गयी थी।

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