बीमार दूसरी पत्नी की देखभाल के लिए सुहैब इलियासी को मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल के लिए आज एक महीने की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी बीमार हैं। इलियासी अपनी पहली...
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल के लिए आज एक महीने की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी बीमार हैं।
इलियासी अपनी पहली पत्नी अंजू की हत्या के 18 साल पुराने मामले में इन दिनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस आई.एस. मेहता की बैंच ने 20 हजार रुपये के बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर यह राहत प्रदान की।
इलियासी को पिछले साल 16 दिसंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था।
निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी पत्नी अंजू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इलियासी ने हत्या की और फिर इसे आत्महत्या का रंग दिया।