दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना के डूब क्षेत्र में व्यावसायिक-धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को यमुना के डूब वाले मैदानों पर गाड़ियों की पार्किंग की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह क्षेत्र पारिस्थितिकी स्तर पर संवेदनशील है और यहां व्यावसायिक व धार्मिक गतिविधियों पर रोक रहनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने पार्किंग साइट का कब्जा वापस दिलाने की मांग की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना के डूब क्षेत्र में व्यावसायिक-धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यमुना के डूब वाले मैदानों पर गाड़ियों की पार्किंग या किसी भी व्यावसायिक व धार्मिक इस्तेमाल जैसी किसी भी गतिविधि की इजाजत न हो। पीठ ने कहा कि यह इलाका पारिस्थितिकी स्तर पर संवेदनशील है। साथ ही यह क्षेत्र जोन ओ में आता है।

निर्देश का महत्व

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के हित में इस इलाके में सभी तरह की व्यावसायिक व धार्मिक गतिविधि पर रोक रहनी चाहिए। अगर शुभ मौकों पर नदी पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जरूरत है, तो डीडीए को यमुना के डूब वाले मैदानों से दूर दूसरी पार्किंग सुविधाएं बनानी चाहिए। यह निर्देश सुरेश कुमार की उस याचिका का निपटारा करते हुए दिए गए, जिसमें दिल्ली नगर निगम के एक ठेके के तहत यमुना सुर घाट पर आवंटित की गई पार्किंग साइट पर कब्जा वापस दिलाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि एमसीडी ने सितंबर 2022 में यमुना सुर घाट समेत अलग-अलग पार्किंग साइटों के लिए टेंडर जारी किया था। उन्हें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सुरक्षा व अग्रिम लाइसेंस फीस जमा करने के बाद पार्किंग साइट का कब्जा उन्हें दे दिया गया था। जनवरी 2023 में काम शुरू हो गया।

पार्किंग आवंटन की स्थिति

इसी बीच डीडीए ने एमसीडी को बताया था कि सिर्फ 2508 वर्ग मीटर जमीन स्थानान्तरित की गई थी, जबकि एमसीडी ने याचिकाकर्ता को 3780 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इसके बाद डीडीए ने पार्किंग अनुमति वापस ले ली। इस के चलते एमसीडी ने जनवरी 2025 में पार्किंग आवंटन रद्द कर दिया।

न्यायालय का निर्णय

पीठ ने डीडीए की तरफ से दी गई दलीलों पर ध्यान दिया कि यह साइट जोन-ओ के तहत यमुना बाढ़ के मैदान में आती है। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। पीठ ने डीडीए की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि विकास के कामों के लिए इस इलाके को तुरंत खाली करने की जरूरत है। पार्किंग साइट को ठीक करने की अर्जी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मौजूदा कार्रवाई में 31 जनवरी, 2025 के पार्किंग निलबंन को चुनौती नहीं दी है। पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह मिलने पर नुकसान के लिए दीवानी मामला दायर करने सहित सही दीवानी उपाय करने की आजादी दी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को क्या निर्देश दिया है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को यमुना के डूब वाले मैदानों पर गाड़ियों की पार्किंग या किसी भी व्यावसायिक व धार्मिक इस्तेमाल जैसी किसी भी गतिविधि की इजाजत न देने का निर्देश दिया है।
Hemlata Kaushik

लेखक के बारे में

Hemlata Kaushik

शॉर्ट बायो : हेमलता कौशिक पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमलता कौशिक को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कोर्ट रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (प्रिंट पत्रकारिता)
एचटी में उन्हें कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। एक वर्ष उन्होंने पंजाब केसरी में कार्य किया है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन(बीजेएमसी), एम ए राजनीति शास्त्र, कानून स्नात्तक (एलएलबी)।


विशेषज्ञता
कानूनी मामले (अदालत की रिपोर्टिंग), उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट नौकरी संबंधी प्रशासनिक आदेश), दिल्ली महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं के हक की लड़ाई व मानवीय पहलु से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर विशेष दृष्टि, दिल्ली सरकार के मध्यस्थता केन्द्र में पारिवारिक विवादों व उनसे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर आधारित मामलों पर विशेष ध्यान। किशोर न्याय बोर्ड में नाबालिगों के आने वाले मामलों पर उनकी मनोस्थिति व बदलती धारणा पर नजर बनाए रखना।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsNcr NewsDelhi Newsदिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना के डूब क्षेत्र में व्यावसायिक-धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई