संपादित---तिहाड़ से अफजल गुरु और मकबूल की कब्र हटाने वाली याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल परिसर से आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिहाड़ जेल परिसर से आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दोनों आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। साथ ही इस याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि किसी भी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता को संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों या वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाना होगा।
कोई भी कानून या नियम जेल परिसर के अंदर दाह संस्कार या दफनाने पर रोक नहीं लगाता है। जनहित याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि यदि आवश्यक हो तो पार्थिव शरीर को किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि आतंकवाद का महिमामंडन और जेल परिसर का दुरुपयोग रोका जा सके।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




