शराब तस्करी की आरोपी महिला को राहत नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो बच्चे और शराब तस्करी के आरोप में है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का शोषण बढ़ रहा है और ऐसे मामलों में जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। यह मामला तब सामने आया जब एक कांस्टेबल ने अवैध शराब बिकते देखे।

नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने बच्चे और शराब तस्करी की आरोपी एक महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों से बच्चों का शोषण दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने संगम विहार थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आरोपी की अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल को एक गली में अवैध शराब बिकती दिखी। कथित तौर पर शराब बेच रही महिला भाग गई, जबकि मौके से एक बच्चे को अवैध शराब के साथ पकड़ लिया गया।
जांच में पता चला कि बच्चे को एक शख्स दिल्ली लाया था, जो आरोपी महिला का करीबी रिश्तेदार है। यह परिवार गैर-कानूनी शराब के धंधे में शामिल था।
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