
समीर वानखेड़े को मानहानि मुकदमा मुंबई ले जाने की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज में उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रस्तुत की गई है। अदालत ने मामला मुंबई की अदालत में सुनवाई के लिए भेजा है।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े को मुबई में मानहानि मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। वानखेड़े ने शाहरुख खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज से कथित मानहानि को लेकर याचिका दायर की थी। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने वानखेड़े की अर्जी स्वीकार कर ली है। पक्षकारों को 12 फरवरी को मलाड की एक दीवानी अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। उसी समय वानखेड़े अदालत के समक्ष वाद दायर करेंगे। पीठ ने यह भी कहा कि इस आदेश को मामले के पक्षों के लिए समन के रूप में माना जाएगा, जिसकी सुनवाई अब मुंबई की अदालत करेगी।
हाईकोर्ट के 29 जनवरी के उस फैसले के बाद वानखेड़े ने आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसके पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इससे पहले, जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने वाद को वानखेड़े को वापस कर दिया था। पीठ ने उस समय कहा था कि चूंकि पक्षकार मुंबई में रहते हैं। कथित अपराध भी वहीं हुआ था, इसलिए मुंबई की अदालतों के पास इस तरह की याचिका पर विचार करने की शक्ति है। वानखेड़े का दावा है कि उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने व वर्ष 2021 के मादक पदार्थ मामले में खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए वेब सीरीज में मानहानिकारक सामग्री बनाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि आर्यन खान द्वारा लिखित और निर्देशित यह सीरीज उन्हें निशाना बनाने और बदनाम करने के लिए रची गई थी। वानखेड़े ने रेड चिलीज व नेटफ्लिक्स पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वाद में कार्यवाही के साथ साथ-साथ दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि वह कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं।

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