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 मेट्रो संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वालों पर होगी एफआईआर

मेट्रो संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वालों पर होगी एफआईआर

संक्षेप:

दिल्ली सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत, दिल्ली मेट्रो पर पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीएमआरसी ने पुलिस को पत्र लिखा है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सीएम ने पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है और पुनः पोस्टर लगाने की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है।

Nov 18, 2025 11:37 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली मेट्रो का संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सुवाशीष चौधरी की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दी जाने वाली शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए। इससे मेट्रो संपत्ति को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन दिल्ली सरकार के मंत्री सड़कों पर स्वच्छता का हाल देखने एवं खामियों को ठीक करवाने के लिए स्वयं जा रहे हैं।

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बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीएमआरसी को भी निर्देश दिए थे कि वह अपने परिसरों एवं संपत्तियों पर होने वाली पोस्टरबाजी को रोकें। उनके पिलरों को पोस्टर लगाकर लोगों द्वारा गंदा किया जा रहा है। ऐसे पोस्टरों को हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सुवाशीष चौधरी द्वारा विशेष पुलिस आयुक्त को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएमआरसी की टीम उनकी संपत्ति पर लगे पोस्टरों को हटा रही है। इसके साथ ही वह इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में भी कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा पोस्टर हटाने के बाद दोबारा वहां पोस्टर लगा दिए जा रहे हैं। कई जगहों पर दुकानदार एवं स्थानीय लोग पोस्टर हटाने में भी बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने विशेष आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह अपने क्षेत्र के डीसीपी एवं एसएचओ को ऐसी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दें। सूत्रों ने बताया कि यह एफआईआर दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के तहत दर्ज की जा सकती है। इसमें एक साल की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। डीएमआरसी की तरफ से आवश्यकता पड़ने पर पोस्टर हटाने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई है ताकि मेट्रो संपत्ति को गंदा करने से बचाया जा सके।