पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली कैंट थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह आदेश आरोपी गगनप्रीत कौर की ओर से दायर अर्जी पर दिया...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली कैंट थानाध्यक्ष (एसएचओ) को नोटिस जारी कर बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिकारी को शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर केस फाइल के साथ उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश आरोपी गगनप्रीत कौर की ओर से दायर अर्जी पर दिया गया है। जिसमें हादसे की जगह से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। इससे पहले बुधवार को अदालत ने इस अर्जी पर नोटिस जारी किया था। यह मामला धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़ा है, जिसमें वित्त मंत्रालय में उप-सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई थी।
बुधवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और उनकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी थी। अब मामले में शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलील दी कि यह एक साधारण सड़क दुर्घटना का मामला है। इसमें गैर-इरादतन हत्या जैसी गंभीर धारा लगाना उचित नहीं है।
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