जांच आदेश की अवहेलना पर पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब

जांच आदेश की अवहेलना पर पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब

संक्षेप:

पुलिस ने 21 जनवरी 2025 के आदेश का पालन करने की कोई कोशिश नहीं की, अदालत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है

Oct 19, 2025 05:56 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली दंगा मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी तीन शिकायतों में आगे की जांच के आदेश का पालन न करने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला दयालपुर थाना क्षेत्र का है। जहां फरवरी 2020 में हुई हिंसा से जुड़ी एक प्राथमिकी में अदालत ने 21 जनवरी 2025 को आगे की जांच का आदेश दिया था। अदालत ने अब पाया कि पुलिस ने उस आदेश का अनुपालन किए बिना तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें पहले की कुछ शिकायतों को हटाने की बात कही गई है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पहले से अस्पष्ट तथ्यों वाला यह मामला अब इस पूरक आरोपपत्र के कारण और अधिक उलझ गया है। पुलिस ने 21 जनवरी 2025 के आदेश का पालन करने की कोई कोशिश नहीं की। अदालत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। अदालत ने आदेश में कहा कि ऐसे हालात में यह मामला दिल्ली पुलिस आयुक्त के संज्ञान में लाने को वह विवश हैं। यह आदेश आयुक्त के समक्ष रखा जाए ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित हो। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त या क्षेत्र के विशेष आयुक्त के हस्ताक्षरित अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले अदालत में दाखिल की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की गई है।