
इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में आरोपी को जमानत मिली
पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 नवंबर को इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार एक आरोपी अक्षय ई. आर. को जमानत दी। अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी की हिरासत आवश्यक नहीं है। अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, और अक्षय का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने वायु प्रदूषण के खिलाफ 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत दे दी है। जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने आरोपी अक्षय ई. आर. की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी की आगे की हिरासत जांच के लिए आवश्यक नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अक्षय 23 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है और जांच एजेंसी स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि मामले में आगे की पूछताछ की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इसी मामले में अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि अक्षय के खिलाफ किसी भी प्रकार का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपों की प्रकृति, हिरासत की अवधि, आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और समानता के सिद्धांत के आधार पर उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 23 नवंबर को वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर मारे गए माओवादी कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगाने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा पुलिस को नियंत्रित करने के प्रयास के दौरान पेपर स्प्रे के इस्तेमाल का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार, इस घटना को लेकर संसद मार्ग और कर्तव्य पथ थानों में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में कुल 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

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