
युवक की हत्या में तीन लोग दोषी करार
नई दिल्ली में कीर्ति नगर में चार साल पहले एक सार्वजनिक शौचालय के पास झगड़े में एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है। आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने गवाहों की गवाही और फॉरेंसिक साक्ष्यों को विश्वसनीय माना।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अदालत ने चार साल पहले कीर्ति नगर में एक सार्वजनिक शौचालय के पास झगड़े के बाद एक युवक हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि मामले में पेश गवाहों की गवाही अडिग और विश्वसनीय है। इसे चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों से भी समर्थन मिला है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी की अदालत ने मोहम्मद सलाम, साहिल और समीर को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सफलतापूर्वक सिद्ध किया और बचाव पक्ष कोई भी उचित संदेह उत्पन्न करने में विफल रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन मई 2021 को कीर्ति नगर में मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने देवा पर चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल देवा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देवा के शरीर पर कुल 13 चोटें पाई गईं, जिन्हें मौत का प्रत्यक्ष कारण बताया गया। अदालत ने मृतक के भाई विशाल की गवाही पर विशेष भरोसा जताया, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। अदालत ने कहा कि विशाल की गवाही पूरे मुकदमे के दौरान समान रही और जिरह में भी कमजोर नहीं पड़ी। दोषियों की सजा पर अदालत 22 जनवरी को सुनवाई करेगी।

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