Delhi Court Acquits Main Accused in 2021 Shooting Case Four Others Face Attempted Murder Charges किशनगढ़ गोलीबारी मामले में चार बरी, Delhi Hindi News - Hindustan
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किशनगढ़ गोलीबारी मामले में चार बरी

पटियाला हाउस कोर्ट ने 2021 में किशनगढ़ इलाके में हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी हरेंद्र मान सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को साजिश के आरोप साबित करने में असफल पाया। बाकी...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 05:13 PM
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किशनगढ़ गोलीबारी मामले में चार बरी

बाकी चार आरोपियों पर हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा जारी रहेगा वर्ष 2021 में पुरानी रंजिश के चलते हुई थी वारदात नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2021 में किशनगढ़ इलाके में हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी हरेंद्र मान सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। हालांकि, शेष चार आरोपियों पर शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा चलेगा। यह घटना वर्ष 2021 में हुई थी। जब दिनदहाड़े एक एसयूवी कार पर गोलीबारी की गई थी।

गोलीबारी में गाड़ी का चालक घायल हुआ था, जबकि सोमनाथ उर्फ धामी और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी कृष्णा बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने मामले में आठ लोगों को नामजद किया था, जिनमें हरेंद्र मान और बिमलेश मान भी शामिल थे। पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी धामी ने पुलिस को बताया था कि उसकी हरेंद्र मान और उसके परिवार से पुरानी दुश्मनी है। दरअसल, फरवरी 2020 में मान के रिश्तेदार अशोक की हत्या हो गई थी और उसमें उसे और उसके भाइयों को शक के आधार पर आरोपी बनाया गया था। इसी रंजिश के चलते किशनगढ़ में गोलीबारी कराई गई थी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस का पूरा मामला महज अनुमान और बदले की भावना से लगाए गए आरोपों पर आधारित है। जांच में न तो कोई मोबाइल फोन, सिम कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक सुबूत मिले और न ही आरोपियों को वारदात से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने भले ही कहा हो कि हरेंद्र मान सह-आरोपियों से व्हाट्सएप कॉल पर संपर्क में था, लेकिन न तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश किए गए और न ही लोकेशन चार्ट, जिससे यह साबित हो कि वह आपराधिक साजिश का हिस्सा था। अदालत ने कहा कि हरेंद्र मान और बिमलेश मान समेत चार आरोपियों को बरी किया जाता है। बाकी चार आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास का मुकदमा जारी रहेगा।

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