अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका आरोप, हत्या के मामले में चार बरी
नई दिल्ली में साकेत अदालत ने डकैती के मामले में गला घोंटकर हत्या के चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और गवाहों की गवाही अपर्याप्त थी। 2018 में...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत अदालत ने डकैती के लिए एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा और उसके बयान में कई खामियां हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि की अदालत शिवम, सुमित, हीरा लाल और मुकीम के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थीं। जैतपुर थाना पुलिस ने 2018 में आरोपियों के खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के अपराध में मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा है जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर मृतक दीपक की हत्या करने का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों की गवाही घटना में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने के लिए अपर्याप्त है। अदालत ने कहा कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी या कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।
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