त्रिपुरा के विधायक पर मानहानि का मुकदमा
अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा के वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) विधायक रंजीत

अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा के वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) विधायक रंजीत देबबर्मा पर कथित तौर पर ‘झूठी और अपमानजनक’ टिप्पणी करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एक वरिष्ठ वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्री और विधायक दोनों एक ही दल के नेता हैं। मंत्री के वकील ने बताया कि याचिका पश्चिम त्रिपुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दायर की गई है। मंत्री अनिमेष ने याचिका में दावा किया है कि रंजीत देबबर्मा ने त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) चुनाव के प्रचार के दौरान उनके खिलाफ ‘अपमानजनक टिप्पणी’ की थी।वकील
के अनुसार, विधायक रंजीत देबबर्मा ने आरोप लगाया कि अनिमेश देबबर्मा ने दो फ्लैट और एक भूखंड खरीदा है और दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए बातचीत जारी है। अनिमेश के वकील शंकर लोध ने इन दावों को झूठा करार दिया है।उन्होंने कहा, पार्टी के रामचंद्रघाट से विधायक (रंजीत देबबर्मा) ने मंत्री पर कुछ महिलाओं के साथ पार्टियों में शामिल होने के लिए वन विभाग के बंगलों में रुकने का भी आरोप लगाया है जो कि निराधार है।वकील ने बताया कि इस याचिका पर सीजेएम की अदालत में 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। सम्पर्क किए जाने पर रंजीत देबबर्मा ने कहा, मैंने अपने भाषणों में किसी मंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया है। मानहानि का नोटिस मिलने पर मैं अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए अपनी बात रखूंगा।
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