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दीप सिद्धू समेत 16 के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर अदालत ने संज्ञान लिया

लाल किला हिंसा - सभी आरोपियों को 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश

दीप सिद्धू समेत 16 के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर अदालत ने संज्ञान लिया
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 19 Jun 2021 06:00 PM
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लाल किला हिंसा

- सभी आरोपियों को 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश

- आरोपी मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

लाल हिंसा मामले में अदालत ने शनिवार को अभिनेता दीप सिद्धू समेत 16 के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। तीस हजारी स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर की अदालत ने 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। वहीं, मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के खिलाफ अदालत ने पेशी वारंट जारी किया है। ये दोनों आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं से संबंधित आरोपपत्र पर संज्ञान ले रही है। इनमें वे धाराएं शामिल नहीं हैं, जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अभी भी संबंधित अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है। पेश मामले में केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने 17 मई को एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उन गवाहों के नाम बताए जो गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हिंसा के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे या जिनसे हथियार छीने गए थे।

बता दें कि लाल किला में हुई हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी गई थी। अपराध शाखा ने सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ हिंसा के लगभग चार महीने बाद 17 मई को तीन हजार 224 पन्नों का पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। सिद्धू पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया था। सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस पर लाल किले में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया था।

इस मामले में पुलिस ने सिद्धू समेत अन्य पर दंगा, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, डकैती, गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय दंड संहिता की कई अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाया है। वह दो महीने से अधिक समय तक जेल में रहा। अदालत ने सिद्धू को 17 अप्रैल को जमानत पर रिहा कर दिया था।

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