संपादित---केस डायरी में अनियमितताओं पर एसएचओ और एसीपी तलब
अदालत से --दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने किया तलब --राजौरी गार्डन थाना

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दुष्कर्म के एक मामले में केस डायरी के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर तीज हजारी कोर्ट ने एसएचओ और एसीपी को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. यादवेंद्र सिंह की अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी न तो विधिवत क्रमांकित थी और न ही उस पर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) अथवा सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के हस्ताक्षर मौजूद थे। यह जांच प्रक्रिया की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अदालत ने राजौरी गार्डन थाने के एसएचओ और संबंधित एसीपी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा कि केस डायरी के रखरखाव से जुड़े नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही, भविष्य में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मौजूदा केस डायरी के सभी पन्नों पर अपनी मोहर लगाने का भी आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पर छापेमारी की थी और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अदालत ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए एसआई प्रकाश कश्यप को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्टरूम में हुआ ड्रामा सुनवाई के दौरान जब सबूतों की बात आई, तो अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) को निर्देश दिया कि वह अस्पताल में भर्ती पीड़िता को फोन करे। कोर्ट के आदेशानुसार आईओ ने पीड़िता को फोन मिलाकर उसे स्पीकर पर डाल दिया। पीड़िता ने फोन पर सहमति जताई कि वह आरोपी के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भेज देगी। हालांकि, काफी इंतजार के बाद भी कोई स्क्रीनशॉट या सबूत अदालत को नहीं मिली। ---- लोकेशन ने पलटी कहानी आरोपी गगन के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिस दिन (17 अक्टूबर 2025) घटना होने का दावा किया गया है, उस दिन गगन अपनी मां को गुरुग्राम में एक डेंटिस्ट के पास ले गया था, जिसका डिजिटल भुगतान प्रमाण भी पेश किया गया। पुलिस की जांच में भी गगन की मोबाइल लोकेशन उस समय गुरुग्राम में ही पाई गई। यहां तक कि पीड़िता की लोकेशन भी होटल के आसपास नहीं दिखी। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने फर्जी नोटिस थमाकर उन्हें थाने बुलाया था।
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