युवक की मौत मामले में केस दर्ज करे पुलिस : कोर्ट
नई दिल्ली में कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 में ऑटो चालक विवेक कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस अधिकारियों को...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई है। साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस अफसरों को संवेदनशील बनाने की नसीहत भी दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल की अदालत 23 वर्षीय ऑटो चालक विवेक कुमार की मौत के मामले में सुनवाई कर रही है। विवेक नवंबर 2020 को संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। बाद में उसका शव कोंडली स्थित दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मिला था। पीड़ित के पिता की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि विवेक को आखिरी बार एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ देखा गया था।
एक नवंबर 2020 की सीसीटीवी फुटेज में उसे कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे थे। इसके बावजूद न्यू अशोक नगर थाने की पुलिस ने नामजद शिकायत मिलने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की और जांच अधिकारियों ने बार-बार रिपोर्ट देकर मामले में किसी तरह की साजिश या हत्या से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि यह एक घोर विफलता है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी केवल प्रक्रिया संबंधी नियमों के जाल में फंसकर बच निकलें। वहीं, पीड़ित और उसका परिवार इसके बारे में न तो जान पाता है और न ही उसके पास कोई उपाय बचता है। मामले की अगली सुनवाई 25 को होगी।
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