कोर्ट ने मांगी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट
जनकपुरी में युवक की मौत के मामले में द्वारका जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और कार्यशीलता की जानकारी भी मांगी है। मामले में दो ठेकेदारों को अग्रिम जमानत मिली है, जबकि अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। जनकपुरी में युवक की मौत मामले में द्वारका जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जांच की प्रगति के साथ-साथ घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी कार्यशीलता की जानकारी भी मांगी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरजोत सिंह औजला की अदालत ने आदेश में जांच अधिकारी (आईओ) और थाना प्रभारी (एसएचओ) को 13 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में अब तक की जांच की स्थिति के साथ घटनास्थल को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या, उनकी स्थिति और कार्यप्रणाली का विवरण शामिल करने को कहा गया है।
अदालत ने मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट के मद्देनजर दो ठेकेदारों को राहत प्रदान की है। हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता को अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने 18 फरवरी तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार राजेश प्रजापति और एक मजदूर योगेश को गिरफ्तार किया है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पांच फरवरी की रात जनकपुरी क्षेत्र में डीजेबी द्वारा खोदे गए लगभग 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से कमल ध्यानी की मौत हो गई थी।
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