तीन सौ रुपये के विवाद में हुई हत्या मामले में आरोपी दोषी करार
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 साल पुराने हत्या के मामले में मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है। 300 रुपये की उधारी को लेकर विवाद के बाद सलमान ने विनोद कुमार को गोली मारकर हत्या की थी। अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया।

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है। अदालत ने पाया कि मात्र 300 रुपये की उधारी को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान की अदालत ने कहा कि मामले में मौजूद गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि हत्या आरोपी ने ही की थी। मामले के मुताबिक, मृतक विनोद कुमार की मां न्यू सीलमपुर में एक परचून की दुकान चलाती थीं। हत्या से तीन दिन पहले जब आरोपी सलमान दुकान पर आया, तो विनोद ने उससे पुराने उधार के 300 रुपये मांगे तथा बकाया न चुकाने तक और सामान देने से मना कर दिया।
इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आरोपी ने विनोद को जान से मारने की धमकी दी थी। 17 नवंबर 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे न्यू सीलमपुर इलाके में विनोद कुमार अपने भाई कमल कुमार के साथ टहलने निकला था। जब वे दोनों ईडीएमसी प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद आरोपी सलमान ने विनोद को रोक लिया। आरोपी ने विनोद को देखते ही कहा कि वह बार-बार उधार के पैसे मांगता है और आज उसका हिसाब चुकता कर देगा। इसके बाद उसने देसी पिस्टल से विनोद के सिर पर गोली चला दी और मौके से भाग गया। घायल विनोद को उसका भाई ई-रिक्शा से अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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