Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsDelhi Court Convicts Kanhaiya Lal for Illegal Construction in Saket
निगम की अनुमति के बिना अवैध निर्माण करने वाला दोषी करार

निगम की अनुमति के बिना अवैध निर्माण करने वाला दोषी करार

संक्षेप:

अदालत ने कहा, जांच में निर्माण जारी रखने की जानकारी और सहमति मालिक के पास होने के सबूत मिले

Nov 10, 2025 03:12 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली, का.सं.। राजधानी में अनियंत्रित अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए साकेत कोर्ट ने देवली क्षेत्र में चौथी मंजिल का निर्माण करने वाले कन्हैया लाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली में बिना अनुमति बहुमंजिला इमारतें खड़ी करना कानून की सीमा का उल्लंघन है और आदेशों की अवहेलना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मीना ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को अवैध निर्माण रोकने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि दुर्गा विहार स्थित मकान में आरोपी ने निगम की अनुमति और नक्शा पास कराए बिना निर्माण शुरू किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मार्च 2020 में निरीक्षण के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। निगम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और बाद में ध्वस्तीकरण आदेश भी दिया, लेकिन नोटिस लेने से मना करने पर इसे संपत्ति पर चिपकाया गया। अदालत ने नोटिस लेने से इनकार को कानून से बचने का तरीका नहीं माना। निर्माण जारी रखने की जानकारी और सहमति मालिक के पास होने के सबूत मिले। निरीक्षण अधिकारी की गवाही, साइट प्लान और दस्तावेजों को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने आरोपी कन्हैया लाल को दोषी ठहराया।