सड़क दुर्घटना के मामले में टैम्पो ड्राइवर की जेल की सजा रद्द
एक टैम्पेा ड्राइवर को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को सत्र अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि टैम्पो ड्राइवर तेज व लापरवाहपूर्ण...
एक टैम्पेा ड्राइवर को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को सत्र अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि टैम्पो ड्राइवर तेज व लापरवाहपूर्ण तरीके से वाहन चला रहा था।
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत ने मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। यह घटना वर्ष 2002 में घटित हुई थी। दिल्ली निवासी गंगा प्रसाद के टैम्पो का पहिया फटने से उसका वाहन अनियंत्रित हो गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जबकि तीन लोग जख्मी हुए थे। सत्र अदालत ने इस मामले में कहा कि वाहन का टायर फटना चालक की गलती नहीं थी। ऐसे में वाहन का अनियंत्रित होना भी उसकी लापरवाही नहीं थे। ऐसे में वाहन चालक को सुनाई गई सजा न्यायसंगत नहीं है।