कोयला घोटाला: अदालत ने नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की अनुमति दी
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता
कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। अदालत ने जिंदल को 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच विदेश यात्रा की अनुमति दी।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को जिंदल की अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि वह पहले भी कई बार विदेश गए और निर्धारित अवधि के भीतर सुनवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आए इसलिए अदालत के विचार में आरोपी विदेश यात्रा के लिए मंजूरी के हकदार हैं। कोर्ट ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने व गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित न करने का निर्देश दिया।
जिंदल ने व्यापार के सिलसिले में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, स्पेन, मैक्सिको, गुयाना, वेनेजुएला, गिनी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए अनुमति का अनुरोध किया था।
